मिरा-भाईंदर में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर राज्य महिला आयोग सख्त, पुलिस आयुक्त को दिए कड़े निर्देश

मिरा-भाईंदर में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने पुलिस आयुक्त और काशीमीरा पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं। दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।

Jun 23, 2026 - 21:47
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मिरा-भाईंदर में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर राज्य महिला आयोग सख्त, पुलिस आयुक्त को दिए कड़े निर्देश

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा की घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने मीरा-भाईंदर, वसई-विरार के पुलिस आयुक्त तथा काशीमीरा पुलिस स्टेशन को मामले में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शिवसेना जिला संगठक सौ. निशा नरेश नार्वेकर और उनके प्रतिनिधिमंडल ने 15 जून 2026 को महिला आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि काशीमीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक गंभीर मामले (गु.र. नं. 0278/2026) में आरोपी राजेश चव्हाण ने एक नाबालिग लड़की के साथ लंबे समय तक लगातार यौन शोषण किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ज्ञापन में यह भी दावा किया गया है कि पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की महिला एवं बाल कल्याण समिति की एक नगरसेविका पर अपने पद का दुरुपयोग कर पुलिस जांच में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया है।

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी आवडे (भा.प्र.से.) ने कहा कि मिरा-भाईंदर जैसे विकसित क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होना और जांच पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगना बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में की गई कार्रवाई का विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) अगले दो सप्ताह के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

महिला आयोग की इस सख्त कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर निगाहें टिक गई हैं।

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