मीरा-भाईंदर में सोसायटियों में बकरियां लाने पर रोक, उल्लंघन पर ₹25 हजार जुर्माना

बकरी ईद के मद्देनजर मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की महासभा में सोसायटी और कॉम्प्लेक्स परिसर में कुर्बानी के लिए बकरियां लाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। नियम तोड़ने पर ₹25 हजार जुर्माना लगाया जाएगा

Aug 18, 2026 - 21:05
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मीरा-भाईंदर में सोसायटियों में बकरियां लाने पर रोक, उल्लंघन पर ₹25 हजार जुर्माना

बकरी ईद के मद्देनजर मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की महासभा में चिकन-मटन बिक्री, कत्तलखाने और बकरों की कुर्बानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

बकरी ईद से पहले कुछ सोसायटियों और कॉम्प्लेक्स में कुर्बानी के लिए बकरियां लाकर उन्हें रखा जाता है। इससे सोसायटी परिसर में विवाद की स्थिति पैदा होने की आशंका जताई गई।

इसी को देखते हुए महासभा में बकरी ईद की पृष्ठभूमि में कुर्बानी के लिए सोसायटी या कॉम्प्लेक्स परिसर में बकरियां लाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। नियमों का उल्लंघन कर बकरियां लाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं, कत्तलखाने, मांस बिक्री की दुकानें, बाजार और संबंधित अनुमति से जुड़े फैसले प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय हैं, यह भी महासभा में स्पष्ट किया गया

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