भाईंदर में सनसनी: १६ वर्षीय नाबालिग लड़की का अवैध गर्भपात करने वाली महिला डॉक्टर और युवक गिरफ्तार!

मीरा-भाईंदर के सार्वजनिक शौचालय में मृत भ्रूण मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। १६ वर्षीय नाबालिग लड़की का अवैध गर्भपात कराने वाली ३१ वर्षीय महिला BHMS डॉक्टर और लड़की को गर्भवती करने वाले १९ वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

Jun 18, 2026 - 14:21
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भाईंदर में सनसनी: १६ वर्षीय नाबालिग लड़की का अवैध गर्भपात करने वाली महिला डॉक्टर और युवक गिरफ्तार!

भाईंदर पश्चिम इलाके से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एक सार्वजनिक शौचालय में मृत भ्रूण (डेड फीटस) मिलने के मामले में भाईंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक १६ वर्षीय नाबालिग लड़की का अवैध रूप से गर्भपात (Abortion) कराने वाली ३१ वर्षीय महिला डॉक्टर और लड़की को गर्भवती करने वाले एक १९ वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

 शौचालय में मिला था मृत भ्रूण

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना १४ जून की दोपहर को उजागर हुई। दोपहर करीब १:३० बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष (Police Control Room) के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर '११२' पर एक नागरिक ने सूचना दी कि भाईंदर पश्चिम के एक सार्वजनिक शौचालय के कमरा नंबर-२ में एक मृत भ्रूण पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही भाईंदर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

 युवक ने डॉक्टर से ली थी गर्भपात की दवा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जांच तेज की। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि एक १९ वर्षीय युवक ने इलाके की ही एक १६ वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

लड़की के गर्भवती होने के बाद, बदनामी के डर से युवक ने कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर खुद ही गर्भपात कराने की साजिश रची। इसके लिए उसने इलाके की ही एक महिला बीएचएमएस (BHMS) डॉक्टर चांदनी गजराज चौरसिया (३१) से संपर्क किया। डॉक्टर चांदनी ने बिना किसी वैध दस्तावेज, कानूनी मंजूरी या सीनियर डॉक्टरों की सलाह के, युवक को गर्भपात कराने की प्रतिबंधित दवाएं दे दीं।

 कोर्ट ने ५ दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा

दवा खाने के बाद नाबालिग लड़की का गर्भपात तो हो गया, लेकिन आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से उस मृत भ्रूण को सार्वजनिक शौचालय में फेंक दिया।

भाईंदर पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा ९१ (बिना सहमति या अवैध रूप से गर्भपात कराना) और धारा ३(५) (समान इरादे से किया गया कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने १५ जून को कार्रवाई करते हुए महिला डॉक्टर चांदनी चौरसिया और १९ वर्षीय मुख्य आरोपी युवक दोनों को धरदबोचा। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने उन्हें २० जून तक ५ दिनों की पुलिस हिरासत (Police Custody) में भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उक्त महिला डॉक्टर पहले भी इस तरह के अवैध रैकेट में शामिल रही है।

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