मुंबई ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला: 2 अक्टूबर तक भारी वाहनों पर एंट्री बैन, जानें कहाँ-कहाँ लागू हैं पाबंदियां
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक जाम से राहत और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब 10 पहियों वाले ट्रक और उससे बड़े भारी वाहनों की मुंबई में एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 20 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक हर दिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे (मिडनाइट) तक लागू रहेंगे।
डीसीपी (ईस्टर्न सबर्ब ट्रैफिक) प्रदीप चव्हाण ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, ठाणे और नवी मुंबई से मुंबई में आने वाले सभी भारी वाहनों को शहर की सीमाओं पर रोक दिया जाएगा।
इससे पहले ठाणे ट्रैफिक विभाग ने 16 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर कांजुरमार्ग ट्रैफिक डिवीजन में 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। अब मुंबई पुलिस ने भी इन पाबंदियों को बढ़ाकर पूरे पूर्वी उपनगरों और प्रमुख चेकपॉइंट्स पर लागू किया है।
???? कहाँ-कहाँ लागू होंगी पाबंदियां:
???? कांजुरमार्ग ट्रैफिक डिवीजन
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ठाणे/नवी मुंबई से ऐरोली चेकपोस्ट के रास्ते मुंबई में आने वाले 10-पहिया और उससे बड़े ट्रकों पर रोक।
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आनंद नगर चेकपोस्ट से ठाणे जाने वाले भारी वाहनों पर भी रोक।
???? मानखुर्द ट्रैफिक डिवीजन
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नवी मुंबई से वाशी चेकपोस्ट के रास्ते ठाणे की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर रोक।
???? हालांकि, ये पाबंदियां आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों पर लागू नहीं होंगी।
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