पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू कामगार के बलात्कार के मामले में उम्रकैद

Aug 2, 2025 - 19:01
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पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू कामगार के बलात्कार के मामले में उम्रकैद

कर्नाटक में बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में शनिवार को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू कामगार के साथ बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। 47 वर्षीय महिला पर लॉकडाउन के दौरान बार-बार यौन शोषण किए जाने की पुष्टि के बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया।

यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रज्वल ने हैसन स्थित फार्महाउस और बेंगलुरु स्थित आवास पर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता का यह भी आरोप था कि उसके साथ आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर उसे धमकाया गया।

अदालत का निर्णय:
विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत रेवन्ना को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से ₹7 लाख पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

कोर्ट में भावुक हुए रेवन्ना:
सुनवाई के दौरान रेवन्ना ने अदालत से न्यूनतम सजा की गुहार लगाई और कहा, “मेरी एकमात्र गलती यह थी कि मैं राजनीति में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा।” लेकिन अदालत ने यह दलील खारिज करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि "किसी भी सामाजिक रुतबे या राजनीतिक हैसियत को अपराध का संरक्षण नहीं मिल सकता।"

जांच और सबूत:
मामले में कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

अभियोजन पक्ष ने 2,000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की।

इसमें वीडियो फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और पीड़िता के बयान को महत्वपूर्ण सबूत माना गया।

राजनीतिक पृष्ठभूमि:
प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के वरिष्ठ नेता एच. डी. रेवन्ना के पुत्र हैं। वह 2019 में हासन लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे।

अन्य मामलों की जांच जारी:
यह मामला प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज चार मामलों में से पहला है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। अन्य मामलों में जांच जारी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से अन्य पीड़िताओं को भी न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

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