गडचिरोली बम ब्लास्ट केस: NIA की विशेष अदालत ने चार नक्सल आरोपियों पर तय किए आरोप, जल्द शुरू होगी सुनवाई
गडचिरोली जिले के जांभूलखेड़ा में वर्ष 2019 में नक्सलियों द्वारा किए गए भीषण बम ब्लास्ट मामले में बड़ी प्रगति हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत ने इस प्रकरण में बचे हुए चार आरोपियों — सत्यनारायण रानी उर्फ किरण, परसराम तुलावी, सोमसे मडावी और किसान हिडामी — पर आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही अब इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जल्द ही शुरू होगी।
1 मई 2019 को जांभूलखेड़ा में नक्सलियों ने एक लैंडमाइन ब्लास्ट किया था, जिसमें गडचिरोली पुलिस के 15 जवान शहीद हो गए थे और एक निजी वाहन चालक की भी मौत हुई थी।
इस मामले में मई 2024 में अदालत ने कुल आठ में से चार आरोपियों पर आरोप तय किए थे। जबकि शेष चार आरोपियों ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लागू करने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन एनआईए ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए आईपीसी के तहत आरोप तय करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसी क्रम में विशेष अदालत ने अब शेष चार आरोपियों पर भी आरोप तय कर दिए हैं।
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