स्वतंत्रता दिवस पर मांसाहार बिक्री पर प्रतिबंध, केडीएमसी और नागपुर के बाद संभाजीनगर व मालेगांव में भी आदेश जारी

स्वतंत्रता दिवस पर मांसाहार बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर पहले से ही विरोधी दलों की आलोचना के बीच अब राज्य के कई नगर निगमों ने आदेश जारी कर दिए हैं। कल्याण-डोंबिवली (केडीएमसी) और नागपुर के बाद अब मालेगांव और छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका ने भी 15 अगस्त को चिकन और मटन की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही कत्तलखाने, मांस और मटन विक्रय केंद्र भी बंद रहेंगे।
मालेगांव महानगरपालिका के आयुक्त रविंद्र जाधव के आदेश के अनुसार, शहर के सभी निजी कत्तलखाने, भैंस मांस विक्रेता, बकरा मटन और मुर्गी मटन विक्रेता 15, 20 और 27 अगस्त को अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखेंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यह मांस बिक्री बंदी का निर्णय कांग्रेस सरकार के समय लिया गया था। 12 मई 1988 को पारित आदेश के तहत नगरपालिकाओं को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राम नवमी और महावीर जयंती पर कत्तलखाने बंद रखने का अधिकार है।
इस निर्णय पर मांसाहार प्रेमियों ने नाराज़गी व्यक्त की है और सवाल उठाया है कि पहले कभी 15 अगस्त को मांस बिक्री पर रोक नहीं लगी, तो इस वर्ष ही ऐसा क्यों किया जा रहा है।
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