सरकारी कर्मचारी पर हमला मामले में बच्चू कडू दोषी, तीन महीने की सजा और जुर्माना, हाईकोर्ट में करेंगे अपील

सरकारी कर्मचारी पर हमले के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने प्रहार जनशक्ती पार्टी के संस्थापक और पूर्व विधायक बच्चू कडू को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें तीन महीने की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने तक उनकी सजा पर रोक लगाई गई है और उन्हें जमानत भी दे दी गई है।
विशेष सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि कडू विधायक हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें मारपीट करने का अधिकार मिल गया है।
मामला 26 सितंबर 2018 का है, जब बच्चू कडू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्कालीन निदेशक प्रदीप पी के कार्यालय का दौरा किया था। वहां कथित तौर पर मौखिक बहस के बाद उन्होंने मारपीट की थी। इसी घटना को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
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