बिहार SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 12-13 अगस्त तय की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 8 अगस्त तक लिखित दलीलें मांगी हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाते हैं (mass exclusion) तो वह हस्तक्षेप करेगा। चुनाव आयोग को आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को मान्य मानने के निर्देश दिए गए हैं।
विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों का आरोप है कि SIR के जरिए गरीब और ग्रामीण मतदाताओं को सूची से हटाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं।
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